इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास में केस दर्ज कर लिया था
युवती पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने मुखर्जी पार्क जगाधरी निवासी राजकुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, उस पर 30000 रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला एडिशनल सेशन जज जगदीप सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। बता दें कि जगाधरी पुलिस को एक महिला ने शिकायत दी थी कि वह परिवार के साथ सेक्टर-17 में सरकारी नलकूप के क्वार्टर में रहती है।
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मुखर्जी पार्क निवासी राजकुमार उर्फ राजू उनके घर पर बिजली ठीक करने के लिए आता रहता था। आरोपी उसकी 23 साल की बेटी पर शादी करने का दबाव बना रहा था। कई बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। 9 मई 2019 को उनके घर पर आ गया। आरोपी ने उसकी बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। बाद में आरोपी ने उसकी बेटी के साथ खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। किसी तरह दोनों को निकाला गया। आरोपी ने बताया कि शादी से मना करने पर उसने उसकी बेटी पर हमला किया। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास में केस दर्ज कर लिया था।
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