अवैध खनन करने वाले ट्रैक्टर मालिक पर FIR: अंबाला पुलिस ने 3 महीनें पहले पकड़ा, 2.20 लाख जुर्माना का नहीं किया भुगतान

 

हरियाणा के अंबाला जिले में अवैध खनन के धंधे में संलिप्त ट्रैक्टर के मालिक पर केस दर्ज किया गया है। खनन रक्षक ने 3 महीने पहले गांव केशोपुर निवासी रिंकु को अवैध खनन के साथ पकड़ा था। विभाग ने ट्रैक्टर-ट्राली को सीज करते हुए 2.20 लाख रुपए जुर्माना लगाया था। निर्धारित समय तक जुर्माने का भुगतान न करने पर खनन विभाग ने पंजोखरा पुलिस थाने में शिकायत सौंपी है।

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5 अगस्त को पकड़ा था ट्रैक्टर-ट्राली

खनन अधिकारी राज कुमार ने बताया कि 5 अगस्त 2022 को खनन रक्षक संजीव कुमार की टीम ने अंबाला कैंट एरिया में कलरेहड़ी रोड पर अवैध खनन से भरा ट्रैक्टर-ट्राली पकड़ी थी। विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्राली को सीज कर दिया था और आरोपी ट्रैक्टर चालक पर 2.20 लाख रुपए जुर्माना लगाया था।

पंजोखरा थाने में खड़ा है ट्रैक्टर-ट्राली

खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्राली को पंजोखरा थाना परिसर में खड़ा किया था। नियमानुसार आरोपी को जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए 3 माह का समय दिया गया था, लेकिन आरोपी ने अभी तक भी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया। अब पंजोखरा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ माइनिंग एक्ट व धारा 379 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

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