राहुल गांधी ने PM को कहा था पनौती मोदी: कांग्रेस नेता को चुनाव आयोग की सलाह दी- जनता के बीच सोच-समझकर बोलें

 

2023 वर्ल्डकप के फाइनल में पीएम मोदी भी मैच देखने अहमदाबाद पहुंचे थे, इंडिया की हार के बाद बाड़मेर के बायतु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था।

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चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए पनौती और जेबकतरे जैसे शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को सार्वजनिक बयान देते समय और ज्यादा सतर्क रहने को कहा है।

 

मामला नवंबर 2023 का है, जहां राहुल गांधी ने बाड़मेर के बायतु और उदयपुर के वल्लभनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया था। यहीं उन्होंने कहा था- ‘पीएम मतलब-पनौती मोदी।’ अच्छा खासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, यह अलग बात है हरवा दिया।

इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए उनसे जवाब मांगा था। वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिसंबर 2023 में चुनाव आयोग को नोटिस देकर कार्रवाई के बारे में पूछा था। राहुल को दी गई सलाह, उसी निर्देश के बाद आई है।

तस्वीर 21 नवंबर 2023 की है, जब बाड़मेर के बायतु में राहुल चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

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(06 मार्च 2024) राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक न्यूज़पेपर में प्रिंट आज़ की ख़बर…

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा था
21 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने आयोग से इन टिप्पणियों के लिए गांधी को जारी किए गए नोटिस पर फैसला लेने के लिए भी कहा था। कोर्ट ने कहा था कि नवंबर 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता का दिया गया बयान अच्छा नहीं था।

कोर्ट के आदेश और गांधी के जवाब सहित जेबकतरा और पन्नौती जैसी कमेंट से जुड़े केस में सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, चुनाव आयोग ने गांधी को भविष्य में अधिक सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है।

पार्टियों को चेतावनी- प्रचार में मर्यादा बनाए रखें
चुनाव आयोग ने शुक्रवार 1 मार्च को ही सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता को लेकर चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा है कि आम चुनाव 2024 में राजनीतिक दल सार्वजनिक प्रचार में मर्यादा बनाए रखें। आयोग ने यह भी कहा कि पार्टी या कार्यकर्ताओं के जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले आचार संहिता उल्लंघनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

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आयोग ने कहा- पार्टी या प्रत्याशी मतदाताओं से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर वोट न मांगें। वे भक्त और भगवान के बीच संबंध और उनकी श्रद्धा का मजाक न उड़ाएं। किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार न करें।

साथ ही कहा कि ऐसे प्रत्याशी या स्टार कैंपेनर, जिन्हें पहले नोटिस दिया गया है, उन्होंने इस बार किसी निर्देश की अवहेलना की तो उन पर सीधे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनाव आयोग की चेतावनी- प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें
चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सभी राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि चुनाव प्रचार अभियानों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी रूप में न करें। पार्टियों को भेजी गई एडवाइजरी में चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया के दौरान बच्चों से पोस्टर और पर्चे बांटने, नारेबाजी करने को लेकर जीरो टॉलरेंस जाहिर किया है। पढ़ें पूरी खबर…

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85+ उम्र के बुजुर्ग ही घर से वोट दे सकेंगे

चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद शुक्रवार (1 मार्च) सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है। अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे। कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार चुके वोटर्स को यह सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है।

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