दूध और मेडिकल आदि जरूरी वस्तुएं की दुकानें 24 घंटे खुली रख सकते हैं
एस• के• मित्तल
जींद, सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया है, लेकिन कोविड नियमों की पालना के साथ अब सभी प्रकार की दुकानों / मॉल को शाम सात बजे तक खोलने की आदेश जारी किए हैं। दूध व मेडिकल आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें किसी भी समय खोल सकते हैं। इस बारे में जिलाधीश नरेश नरवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथोरिटी के आदेशों के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधीश श्री नरेश नरवाल ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 10 फरवरी तक बढ़ाया गया है। सरकार द्वारा सभी प्रकार की दुकानों व मॉल को शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दुकान या मॉल खोलने के दौरान कोविड नियमों की पालना करना जरूरी है।
जिलाधीश ने बताया कि दूध, मेडिकल आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों किसी भी समय खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जिलाधीश श्री नरेश नरवाल ने जिला के नागरिकों से कोविड महमारी से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर एक-दूसरे के बीच उचित दूरी बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नागरिक मास्क का प्रयोग हर हाल में करें। नागरिक कोविड से बचाव के लिए सावधानी जरूर बरतें।