हिसार में पशु मेलों पर रोक: DC ने लगाई धारा 144; एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने पर भी प्रतिबंध

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हरियाणा के हिसार में लगातार पशुओं में लंपी वायरस बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए DC प्रियंका सोनी ने जिले में पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों तथा राज्यों से लाने-जाने पर रोक लगा दी हैं। उन्होंने धारा 144 लगाने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा कि गायों, बैल तथा अन्य पशुओं को लंपी स्किन के प्रभाव से बचाने के लिए यह कदम जरूरी है।

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उन्होंने हिसार व हांसी के SP को इलाके के नाकों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनाती कर पशुओं के आवागमन वाले वाहनों पर नजर रखने की हिदायत दी है। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करने का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

वहीं, पशुपालकों से अपील करते हुए डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि जिस पशु में इस रोग के लक्षण नजर आते हैं तो उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। लंपी स्किन से प्रभावित पशु को खुले में न छोड़े। गौशालाओं एवं पशुओं के बाड़े में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के साथ-साथ कीटनाशक दवाओं का छिड़काव, फॉगिंग इत्यादि करवाएं ताकि मच्छर, मक्खी एवं चिचड़ आदि न फैले।

 

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