राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया मतदाता सूची अपडेट करने का निर्णय: एसडीएम सत्यवान सिंह मान मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 8 मई को, 11 मई तक दर्ज करवाए जा सकेंगे दावे एवं आपत्तियां

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30 मई को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

एस• के• मित्तल 
सफीदों,       हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच, सरपंच व सदस्य पंचायत समिति के प्रस्तावित उप चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची को अपडेट करने का निर्णय लिया है। सफीदो विधान सभा के निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची अनुसार 1 जनवरी 2023 को अर्हता तिथि मानकर अपडेट मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अवलोकन के लिए मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन 8 मई को किया जाएगा, यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में कोई दावा या आपत्ति है तो वह 11 मई सायं 4 बजे तक अपना दावा या आपत्ति जमा करा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले दावें एवं आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 मई तक दावों एवं आपत्तियों का निपटारा निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 19 मई तक निर्वाचक अधिकारी (पंचायत) के निर्णय के विरुद्ध डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।
उन्होंने बताया कि 25 मई तक अपीलेट अथॉरिटी द्वारा दायर अपील का निपटारा करने उपरांत 30 मई तक मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मतदाता सूची अपडेट करने के लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन नियमावली 1994 एवं निर्वाचन आयोग हरियाणा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वोटर लिस्ट का अपडेशन का कार्य किया जाएगा।
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