जींद : उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक विशेष पहल, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत उद्यमियों को 35 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत इच्छुक उद्यमी अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना और उनके आर्थिक विकास में सहायक बनना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। व्यक्ति, गैर-सरकारी संगठन, सहकारी समितियां, साझेदारी फर्म, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। आवेदन के लिए उद्यमी को प्रमाण पत्र और पंजीकरण की आवश्यकता होगी। अन्य योजनाओं के लाभार्थी भी पीएमएफएमई योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए ऋण पूर्ति पर 35 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अधिकतम सब्सिडी सीमा 10 लाख रुपए तक है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1200 से अधिक इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है। इच्छुक उद्यमी योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए ईमेल पीएमएफएमईहरियाणडॉटजीमेलडॉटकॉम या संपर्क नंबर 0172-2996509 पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना या विस्तार के लिए दी जा रही 35 प्रतिशत सब्सिडी : उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा
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