एस• के• मित्तल
जींद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सु श्री रेखा की अध्यक्षता में बुधवार को पैनल अधिवक्तओं व जेल अधिकारी से बैठक की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि सभी अधिवक्ता जिला कारागार में बंद बंदियों से तुरंत मुलाकात कर उनके केंसो की गुणवत्ता पूर्वक पैरवी करें। प्रधिकरण सचिव ने जेल अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिये कि पैनल अधिवक्ता से कारागार में बंदियों से मुलाकात को सुचारू रूप से कराने में सम्पर्ण सहयोग करें। इस अवसर पर प्राधिकरण सचिव ने पैनल अधिवक्ता व जेल अधिक्षक को विशेष रूप से उन जेल बंदियों की पहचान करने को कहा जिनके पास अधिवक्त ता नही है और ऐसे बंदियों की सूची तत्काल रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में मुहैया करवाने के दिशा निर्देश दिये गए ताकि ऐसे प्रत्येक मामले में मुफत कानूनी सहायता हेतू अधिवक्ता तत्काल प्रभाव से नियुक्त करवाया जा सके।
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गौरतलब है कि सचिव द्वारा जेल में बंद प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को मुफत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। जिनके पास अधिवक्ता नही है,ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा पैनल अधिवक्ताओं में से किसी अधिवक्ता ऐसे बंदी को नियुक्त किया जाता है, ताकि वह न्याय से वंचित न रहे। इस अवसर पर प्राधिकरण सचिव ने पैनल अधिवक्ताओं को आहवान किया कि वे 12 मार्च को लगने वाली लोक अदालत को सफल बनाने में अपना सहायोग करें।
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