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एस• के• मित्तल
जींद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने बतया कि माननीय न्यायमूर्ति श्री ए जी मसीह, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला कारगार में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 6 मामले रखे गए, जिनमें से एक बन्दी ने मौके पर अपने जुर्म का इकबाल किया और उसको अण्डरगोन कस्टडी पर रिहा किया गया। प्राधिकरण की सचिव ने बन्दियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा बन्दियों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए तथा जिस भी बन्दी के पास अपनी पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है उनकों मौके पर फार्म भरे गए ताकि उनकों सरकारी खर्चे पर अतिशीध्र अधिवक्ता दिया जा सके।
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सीजेएम ने जेल अधिकारियों को उन मामलों में छानबीर करने के निर्देश दिए जहां छोटे- छोटे अपराधों में विचाराधीन कैदी है ताकि ऐसे मामलों को इस महीने के तीसरे बुधवार को होने वाली जेल लोक अदालत में इन विचाराधीन कैदियों के मामलों को रखा जा सके। प्राधिकरण सचिव ने सेफ हाउस का निरीक्षण भी किया और वहां रह रहे जोड़ों से भी बातचीत की। प्राधिकरण सचिव ने सेफ हाउस की सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया और वहां मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और अधिक स्वच्छता बारे आवश्यक दिशा- निर्देश भी दिए।
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