एस• के• मित्तल
जींद, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जीन्द के सभागार में ग्रास रूट स्तर पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
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इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाअधिकारी एवं ग्रास रूट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री रेखा ने बताया कि समाज में व्यापक स्तर पर पहुंचने में इन कर्मचारियों का विशेष योगदान रहता है इसलिए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की इन कर्मचारियो विशेष महत्वता है।
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इस कार्यक्रम में प्राधिकरण सचिव एवं रिटेनर अधिवक्ता बूरा सिंह पूनिया द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओ, ज्यूविनाइल जस्ट्सि एक्ट के प्रावधानों, नालसा द्वारा संचालित मोबाईल एप्प एवं यूट्यूब चैनल, कोरोना महावारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों से सम्बन्धित योजनाओं, एसिड अटैक एवं यौन अपराधों से पीडि़त व्यक्तिओं के योजनाओ मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान, पात्रता एवं समाज में किसी भी प्रकार की असमानता अथवा अन्याय का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए अधिकरण का हैल्पलाईन नम्बर 01681-245048 की जानकारी दी गई। इस अवसर पर 14 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में भी बताया गया।
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प्राधिकरण सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं समाज के निम्नतर स्तर पर रह रहे व्यक्ति के जनकल्याण हेतू अनेको योजनाओं पर काम कर रहा है और इन सभी योजनाओं से सम्बन्धित दिशा-निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होते हैं। इन्हीं दिशा- निर्देशो का इति: पालन करने हेतु पीडितो, बन्दियो, अन्याय झेल रहे व्यक्तियों, महिलाओं एवं प्रत्येक जन साधारण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर समय तत्पर है इसलिए जिले का प्रत्येक व्यक्ति यहां से अपनी समस्या के समाधान के लिए सम्पर्क कर सकता है और ऐसे प्रत्येक मामले में आयोजित कार्यवाही अवश्य की जाती है।