बहला-फुसलाकर युवती को भगाने का मामला दर्ज
एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज किया है। सफीदों पुलिस को दी शिकायत में सफीदों शहर निवासी सुखविंद्र ने कहा कि मेरी लड़की कन्या महाविद्यालय सफीदों में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा है। वह सुबह साढ़े 9 बजे घर से कालेज जाने के लिए गई थी लेकिन वह शाम तक घर वापिस नहीं आई। हमारे द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा लेकिन हमें पता चला है कि मेरी नाबालिग लड़की को अंकित व वतन निवासी सफीदों अपने साथ भगाकर ले गए है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
जान से मारने की नियत से फायर करने का मामला दर्ज
एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों पुलिस ने जान से मारने की नियत से गोलियां चलाने का मामला दर्ज किया है। सरफाबाद चौंकी में दी शिकायत में गांव जागसी (सोनीपत) निवासी सोनू ने कहा कि वह गांव सरफाबाद में जागसी मोड़ के पास स्थित शराब ठेका पर सांय करीब 8.50 पर आया और ठेके के अंदर इस ठेके के संचालक रविंद्र के भाई दीपक के पास में बैठा हुआ था। उसी समय ठेके के सामने सड़क पर काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक आई और उस गाड़ी में से प्रवीण उर्फ बिना व दूसरा अंकित उतरे। प्रवीण उर्फ बिना ने अपने पास लिए पिस्टल से तीन राउंड फायर किए तथा अंकित ने डोगा बंदूक से मेरे ऊपर जान से मारने के लिए फायर किया। किसी तरह से मैने अपनी जान बचाई और फायर ठेके के लोहे की टीन में से निकल गया। उसके बाद प्रवीण उर्फ बिना ने फायर करने के बाद पिस्टल से बट से मेरे होठ पर चोट मारी। शिकायत के आधार पर पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 34 तथा आर्मस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।