पानीपत: नाबालिग से रेप के आरोपी को 3 धाराओं में सजा, अधिकतम 20 साल की कठोर कारावास

 

 

पानीपत. पानीपत जिले के कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को बड़ी कठोर सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पॉक्सो फास्ट ट्रैक की कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाते हुए अधिकतम सजा 20 साल की सुनाई. जिला अटॉर्नी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने 4 फरवरी 2019 को समालखा में आरोपी चिंटू पुत्र छोटे लाल ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था. उन्होंने बताया कि सुखप्रीत सिंह कि कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है. तीन धाराओं में अलग-अलग सजा का सुनाई है.

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राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि लेकिन अधिकतम सजा 20 साल की रहेगी. जिला अटॉर्नी ने बताया कि सेक्शन 6 पॉक्सो में 20 साल व 25 हजार जुर्माना, सेक्शन 376 एबी में 20 साल व 25 हजार जुर्माना किया है. उन्होंने बताया कि जुर्माना नही देने पर 1-1 साल की अतितिक्त सजा भोगनी पड़ेगी. राजेश ने बताया कि धारा 506 तहत आरोपी को 3 साल की कठोर सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि कुल 14 गवाही हुई तो बचाव पक्ष की और से 6 गवाही हुई थी. लेकिन जज ने समाज की परिस्थिति को देखते हुए अच्छा फैसला सुनाया है.

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बच्ची अंकल कहकर पुकारती थी 

बता दें कि समालखा कृष्णा कॉलोनी निवासी ने अपने पड़ोस में रहने वाली 12 वर्षीय लड़की जो उसे अंकल कहती थी उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पूरे घटना की जानकारी बच्ची ने रोते ही मां को बताई थी. वहीं दूसरे मामले में जिला अटार्नी  राजेश चौधरी ने बताया कि डॉक्टर गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने 2019 में एक लड़की के साथ शादी करने का झांसा देकर शादी करने का मामला सामने आया था. तब आरोपी ने लड़की के साथ रेप किया था. उन्होंने बताया कि उस समय लड़की गर्भवती भी हो गई थी.

जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने और भोगनी होगी जेल

कोर्ट ने आज इस मामले में भी आईपीसी के तहत 10 साल के कठोर कारावास व 30 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.  बता दें कि  31 दिसंबर 2019 को सूरज नामक युवक ने 19 वर्षीय युवती के साथ शादी का झांसा देकर होटल में संबंध बनाए थे तो इस दौरान युवती गर्भवती  हो गई थी. लेकिन बाद में सूरज ने शादी करने से इनकार कर दिया. तब  युवती ने महिला थाना में आरोपी सूरज के खिलाफ दर्ज करवाई थी.

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