हरियाणा के रोहतक स्थित गांव नौनंद निवासी सुरेश की हत्या मामले में न्यायालय ने 9 लोगों को दोषी करार दिया। हत्या करने वालों को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने करीब साढ़े 11 साल पहले रंजिश के चलते लाठी-डंडों व ईंट से हमला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
सांपला पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश सैनी ने बताया कि 2 अगस्त 2011 को पुलिस को सूचना मिली कि गांव नौनंद निवासी सुरेश की गांव में हत्या कर दी। मृतक के भाई धर्मसिंह की शिकायत पर हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच मे सामने आया कि 2 अगस्त 2011 को सांय करीब साढे 6 बजे गांव नौनंद निवासी रणबीर, कुलदीप, मंजीत, विनोद व मनोज, राजेन्द्र, विजय व अकवाम ने लाठी-डंडों व ईंट से सुरेश पर वार करके की है।
आरोपियों ने सन 2006 में सुरेश पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें आरोपियों के खिलाफ मुकदमा अदालत मे चल रहा था। आरोपियों ने ओम की हत्या मामले में सुरेश व उसके भाई के खिलाफ झूठा नाम दर्ज करवाया था। जिसमें अदालत ने सुरेश व उसके भाई को बरी कर दिया । इसी बात की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने मिलकर सुरेश की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया।
जांच के दौरान वारदात में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुलदीप, विजय, राजेन्द्र, कप्तान, मंजीत, रामचन्द्र, विनोद, रणबीर, मनोज उर्फ सोनू को सुरेश की हत्या करने मे दोषी मानते हुए अतिरिक्त सैशन जज राजकुमार यादव की अदालत में सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों को धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। वहीं धारा 148 के तहत 1 साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। आरोपियों से जुर्माना वसूल कर 1 लाख रुपये मृतक सुरेश की पत्नी को मुआवजे के रुप मे दिए जाएंगे।