6 के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज

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एस• के• मित्तल   
सफीदों,        सफीदों पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर 6 के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। पुलिस को पति बलविंद्र सिंह, ससुर कंवरजीत सिंह, सास अमरजीत कौर, ननद भवनप्रीत कौर, पति के मौसा जगतार सिंह व मौसी मनदीप कौर निवासी पटियाला के खिलाफ शिकायत देकर गांव रोहढ़ निवासी सिमरजीत कौर ने कहा कि उसका विवाह 26 जनवरी 2020 को बलविंद्र सिंह के साथ सिख रिति के अनुसार हुआ था।
मेरे विवाह में मेरे पिता ने करीब 30 लाख रूपए खर्च करके काफी दहेज का सामान दिया था।  मेरे विवाह में मेरे पिता द्वारा दिए गए दहेज के सामान से सुसराल वाले संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद वे कार तथा 5 लाख रुपए नकदी की डिमांड करने लगे। मेरे पिता दहेज की यह मांग पूरी नहीं कर सके  तो ससुराल वाले मुझे परेशान करने लगे तथा मुझे पर्याप्त भोजन भी नहीं देते थे। मेरा पति व उसके परिवार के लोग मुझे मारते-पिटते थे। मैं यह सोचकर अत्याचार सहती रही कि एक दिन सबकुछ ठीक हो जाएगा किन्तु आरोपी अपने रवैये से बाज नहीं आए। एक दिन मैंने अपने मायके में इस बात की सूचना दी तो मेरे पिता मुझे सुसराल से गांव रोहढ़ ले आए।
उसके बाद दिसंबर 2020 में दोनों पक्षों की पंचायत हुई और सुसुराल वालों ने पंचायत में अपनी गलती मानी तथा भविष्य में मेरे साथ ऐसा ना करने का आश्वासन दिया और मुझे अपने साथ गांव रोढ़ से गांव अलीपुर वजीरका (पटियाला) ले आए। इसके बाद थोड़े दिन ससुराल वालों का रवैया ठीक रहा किन्तु कुछ दिन बाद फिर से इसी प्रकार दहेज में 5 लाख रुपए नकद व नई कार की मांग करने लगे और मेरे साथ कु्ररतापूर्ण व्यवहार करने लगे। शिकायतकर्त्ता महिला ने अपने सुसर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी।
उसके बाद नवंबर 2022 में मेरे पति व ननद ने शाम के समय मुझ पर जानलेवा हमला करके मुझे जान से मारने का प्रयास किया। उसके बाद मैं जान व इज्जत बचाने के लिए ससुराल से अपने पिता के घर गांव रोढ़ में आ गई और तभी से यहीं पर रह रही हुं। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के ख्खिलाफ भादस की धारा 498, 323, 506, 406, 376, 511 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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