30 मार्च से 27 अप्रैल तक परीक्षा केन्द्रों के आस-पास लगाई धारा 144

फोटो स्टेट की दुकानें रहेंगी बंद

एस• के• मित्तल
जींद,     जिलाधीश डा. मनोज कुमार ने शैक्षणिक मुक्त विद्यालय 30 मार्च से 27 अप्रैल तक आयोजित सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करने को लेकर जिला में बनाए गए सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। परीक्षा के  दौरान यहां पर धारा 144 लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश डा. मनोज कुमार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार जिला के सभी परीक्षा केन्द्रों के समीप 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें। परीक्षा केन्द्र के आसपास घातक हथियार जैसे लाठी, जेली, बरछी, चाकू, साईकिल चौन, पिस्तोल, बंदूक  इत्यादि लेकर कोई व्यक्ति घूमता हुआ पाया गया तो उसे धारा 144 की अवहेलना माना जाएगा और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इस दौरान परीक्षा केन्द्रों के नजदीक धारा 144 लागू रहेगी। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। परीक्षा के समय दोपहर 12ः30 बजे से सांय 03ः00 के दौरान परीक्षा केन्द्र के आस-पास की सभी फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधीश डा. मनोज कुमार ने कहा है कि परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न करवाने तथा नकल रहित परीक्षाएं आयोजित करने के उद्देश्य से ये आदेश लागू किए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा केन्द्र के आसपास चौकस पुलिस सुरक्षा होगी।
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