13 अगस्त को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन : सीजेएम रेखा

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जीन्द 29  मई: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला न्यायिक परिसर व उपमण्डल न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय अदालत का आयोजन आगामी 13 अगस्त को किया जायेगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा में दी। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह लोक अदालत जिला स्तर पर जीन्द व उपमण्डल स्तर पर नरवाना व सफिदो न्यायिक परिसर में लगाई जायेगी।
इस लोक अदालत में आपराधिक, दिवानी, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, बाहन दुर्घटना, बिजली, पानी और श्रम विवाद से सम्बन्धित, व प्री- लिटिली गिरी स्टेज पर विवादों का  निपटान किया जायेगा। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि इस प्रकार की लोक अदालते काफी कारगर साबित हो रही है। लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को बिना समय व पैसा गवाए केस का समाधान आपसी समझौते से किया जाता है। इस प्रकार की लोकअदालतो में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी समझौते से विवादों का समाधान करवाया जाता है जिससे हमेशा के लिए आपस में बैर-विरोध समाप्त हो जाता है और आपसी भाईचारा बना रहता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हैल्पलाईन नं 01681 245048 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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