गुरुग्राम. गुरुग्राम की एक अदालत ने एक नाबालिग को बंधक बनाकर रखने और उसके साथ बलात्कार करने के दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिरोही ने अगस्त 2018 की इस घटना के दोषी मोहम्मद आलम मजहर उर्फ मोहम्मद मंजर आलम पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अगस्त, 2018 में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला पालम विहार थाने में दर्ज किया गया था. घटना के बाद गिरफ्तार आलम तभी से जेल में बंद है.
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, बच्ची को लालच देकर आरोपी उसे अपने साथ ले गया और उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ बलात्कार किया. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 344 और पॉक्सो कानून की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
खुलेआम घूमता दिखाई दे रहा है
बता दें कि हरियाणा में इन दिनों रेप के मामले बढ़ गए हैं. कल ही खबर सामने आई थी कि सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए बिना मां बाप की रेप पीड़िता दर-दर भटक रही है. मामला दर्ज होने के 1 महीने बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है. वहीं रेप पीड़िता पर दबाव बनाए जा रहे हैं. मामला बल्लभगढ़ अग्रसेन चौकी का है. जहां रेप पीड़िता की शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया गया लेकिन आरोपी अभी भी खुलेआम घूमता दिखाई दे रहा है.
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मामला दर्ज कर पुलिस ने खानापूर्ति शुरू कर दी
दरअसल, एक महीना पहले किराए पर रह रही है एक नाबालिग से मकान मालिक के लड़के ने एक बार नहीं कई बार रेप किया और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा. जिसके बाद लड़की की बहन को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो मामला पुलिस थाने पहुंचा. जहां मामला दर्ज कर पुलिस ने खानापूर्ति शुरू कर दी.
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