हरियाणा में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है कि अब उन्हें कोर्ट ऑर्डर पंजाबी, अंग्रेजी में नहीं हिंदी में मिलेंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा हिंदी राजभाषा संशोधन एक्ट को हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मंजूरी दे दी है। राज्य में अब 1 अप्रैल 2023 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
2022 में मिली मंजूरी
हरियाणा सरकार ने लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया है। हरियाणा में दैनिक जीवन में लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, कोर्ट के आदेश अंग्रेजी में आने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती थी। सरकार के पास भी इस संबंध में कई शिकायतें पहुंची, जिसके बाद हरियाणा मंत्रिमंडल ने जनवरी 2022 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
1969 में लागू हुआ राजभाषा संशोधन
हरियाणा राज्य के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदी को अपनाने के लिए हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था। जिसके बाद हिंदी को हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया गया। तब से हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादातर प्रशासन की भाषा के रूप में किया जा रहा है।
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पहले पंजाबी में आते थे ऑर्डर
पंजाब राजभाषा अधिनियम 1967 में 1969 के पंजाब अधिनियम संख्या 11 द्वारा संशोधन किया गया था, जिसमें धारा 3A और 3B जोड़े गए। हालांकि हरियाणा के सभी सिविल न्यायालयों और क्रिमिनल कोर्ट में पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन थे। इस कारण से सभी काम पंजाबी में किए जाते थे, लेकिन अब हिंदी में किए जाएंगे।
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