हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से बीपीएल परिवारों को स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा ऋण : डीसी

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जींद  हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने को लेकर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि योजना का लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 1 लाख 80 हजार रुपये (परिवार पहचान पत्र अनुसार) से अधिक न हो, को बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पात्र परिवार को यह ऋण पशुपालन, किराना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य कोई लाभप्रद योजना के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। डीसी ने बताया कि निगम द्वारा कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रुपये तक का अनुदान व 10 प्रतिशत मार्जिन मनी को  4 प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाता है तथा बकाया ऋण बैंकों द्वारा दिया जाता है। इच्छुक आवेदनकर्ता द्वारा निगम की वेबसाइट www.hsfdc.org.in पर ऋण संबंधी आवेदन फार्म भरकर जिला कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। जिला प्रबंधक ने बताया कि जिला स्तर पर इच्छुक आवेदक जिला कार्यालय में अपना आवेदन भरवा सकते हैं।

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