आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर उसके खिलाफ होगी कानून के तहत कार्रवाई : उपायुक्त डॉ• मनोज कुमार
एस• के• मित्तल
जींद, जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ• मनोज कुमार ने कहा कि जिला की सीमा के अन्दर इस बार भूसे तथा चारे का उत्पादन अन्य वर्षों की अपेक्षा कम हुआ है जिसकी वजह से कुछ मुनाफाखोर व्याक्ति चारे / भूसे को अवैध रूप से एकत्रित करके दूसरे राज्यों में भेज रहा है।
भूसा-तूड़ा इत्यादि भेजने के लिये इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी ओवरलोड कर भेजा जाता है। जिस कारण भविष्य में पशुओं के चारे के रेटों में वृद्धि तथा जिले में पशुओं के लिए सूखे चारे की कमी हो सकती है जिस कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यवधान उत्पन्न होने का अंदेशा है। जिलाधीश ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति व समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत भारतीय दण्ड सहिता की धारा 144 द्वारा जिले में ऐसे सूखे भूसा, तूड़ा व फसल अवशेषों को जीन्द जिला से दूसरे राज्यों में बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।