सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा पर लगाई रोक, जानें वजह

 

चंडीगढ़. हरियाणा न्यायिक सेवा की छह से आठ मई तक आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा की तारीखों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्निर्धारित किया जा रहा है. हरियाणा लोक सेवा आयोग ने बुधवार को यह जानकारी दी. आयोग ने कहा कि इस परीक्षा की नयी तारीखों की घोषणा जल्द ही नियत समय पर की जाएगी.

नशा तस्करों ने कुएं के अंदर कट्टों में भरकर छुपाया था 3 क्विंटल गांजा, ऐसे हुआ खुलासा

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश दिवानी न्यायाधीश, कनिष्ठ प्रभाग (प्रवेश स्तर) परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तारीखों के टकराव के कारण छह मई से शुरू होने वाली हरियाणा न्यायिक सेवा- 2021 की मुख्य परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी की पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख तय की है.

शहीद भगत सिंह को पकड़ने वाले ब्रिटिश अफसर के नाम पर फंड क्यों? HC ने जारी किया हरियाणा सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से कहा है कि वह या तो स्वयं तारीखों को फिर से निर्धारित कर सूचित करे या फिर नई तारीखें तय करने में अदालत की मदद करे. हरियाणा न्यायिक सेवा की परीक्षाएं हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती हैं. अदालत ने यह आदेश उन 40 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिया, जिन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हरियाणा की परीक्षा 22 से 24 अप्रैल तक निर्धारित किया गया था, लेकिन दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा की तारीखों से टकराव के चलते बाद में परीक्षा के लिए 6 से 8 मई तक की तिथि निर्धारित की गई थी. लेकिन मध्य प्रदेश सिविल जज, जूनियर डिवीजन (एंट्री लेवल) परीक्षा-2021 की प्रारंभिक परीक्षा 6 मई को होनी है. इसलिए इन तिथियों को बदला जाए.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *