एस• के• मित्तल
सफीदों, सुप्रीम कोर्ट ख्द्वारा हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक में सुनाए गए फैसले की खुशी में सफीदों इलाके की सिख संगत नगर के ख्खानसर चौंक स्थित गुरूद्वारा परिसर में एकत्रित हुई और आपस में मिठाईयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर हरियाणा सिख गुरूद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के वरिष्ठ उपप्रधान करनैल सिंह निमनाबाद, देवेंद्र सिंह, गुरजिंद्र च_ा, हरदीप सिंह, लक्खा सिंह, मेजर सिंह, संदीप सिंह, जगतार सिंह, शेर सिंह व जस्सा सिंह सहित काफी तादाद में सिख संगत मौजूद थी। अपने संबोधन में करनैल सिंह निमनाबाद ने कहा कि हरियाणा के गुरुद्वारों के प्रबंधन संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
इस फैसले से प्रदेश के सिख्ख समाज में गहरी ख्खुशी की लहर है। प्रदेश के सिख समाज ने अपने अधिकारों को लेकर करीब 8 वर्षों तक एक लंबी लड़ाई लड़ी तथा अनेकों प्रकार से संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले हरियाणा के सभी गुरुद्वारों की देखरेख शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से की जा रही थी जोकि हरियाणा के सिख समाज के हितों के साथ सरासर अन्याय था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के उपरांत करीब 400 करोड़ रूपए के बजट के प्रदेश के 52 गुरूद्वारों का प्रबंधन हरियाणा सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी करेगी।