पूर्व सांसद एवं आप नेता डा. अशोक तंवर।
हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रांतीय प्रचार कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ. अशोक तंवर ने आरोप लगाया है कि हरियाणा राज्य निवास प्रमाण पत्र बनाने में नगरपरिषद की ओर से आवेदकों से जबरन प्रोपर्टी टैक्स भरवाया जा रहा हे। उन्होंने इसकी अनिवार्यता का कड़ा विरोध किया है।
सिरसा में डोमिसाइल पर लोगों में रोष: आप नेता तंवर बोले- आवेदकों से जबरन भरा रहे प्रोपर्टी टैक्स; आमजन की बढ़ी परेशानी
सिरसा में तंवर ने कहा कि इन दिनों प्रदेश में कॉलेजों व स्कूलों में दाखिलों का दौर चल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी अर्धसरकारी और जरूरी कार्यों में हरियाणा राज्य निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई है। इसको लेकर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में काफी रोष है।
डॉ. तंवर ने बताया कि निवास प्रमाण पत्र बनाने में नगर परिषद सिरसा से विभिन्न कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। इसके बाद हरियाणा राज्य निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। स्थानीय नगरपरिषद की ओर से निवासी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने को लेकर मनमर्जी की जा रही है। आवेदकों काे हस्ताक्षर से पूर्व प्रोपर्टी टैक्स भरने को विवश करते हैं।
डॉ. तंवर ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आवेदकों से कहा जा रहा है कि पहले प्रोपर्टी का पूरा टैक्स अदा करके रसीद लेकर आओ उसके बाद ही आपके फार्म पर हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने नप के इन आदेशों को पूरी तरह से गैर तार्किक बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही तरह-तरह के कानूनों से दुखी है ऐसे में स्थानीय नप अधिकारियों की ओर से हरियाणा राज्य निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगाई गई गैर तार्किक शर्त को फौरन हटाया जाना चाहिए।
डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि करीब दो वर्ष पूर्व प्रोपर्टी टैक्स के सर्वे में करीब 65 हजार प्रोपर्टी टैक्स गलत चढ़ा हुआ है। जिसका खामियाजा प्रदेशभर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आवेदकों को जबरन ज्यादा टैक्स भरवाने के लिए बाध्य करने के बाद ही हरियाणा राज्य निवासी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।
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सिरसा में तंवर ने कहा कि इन दिनों प्रदेश में कॉलेजों व स्कूलों में दाखिलों का दौर चल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी अर्धसरकारी और जरूरी कार्यों में हरियाणा राज्य निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई है। इसको लेकर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में काफी रोष है।
डॉ. तंवर ने बताया कि निवास प्रमाण पत्र बनाने में नगर परिषद सिरसा से विभिन्न कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। इसके बाद हरियाणा राज्य निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। स्थानीय नगरपरिषद की ओर से निवासी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने को लेकर मनमर्जी की जा रही है। आवेदकों काे हस्ताक्षर से पूर्व प्रोपर्टी टैक्स भरने को विवश करते हैं।
डॉ. तंवर ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा आवेदकों से कहा जा रहा है कि पहले प्रोपर्टी का पूरा टैक्स अदा करके रसीद लेकर आओ उसके बाद ही आपके फार्म पर हस्ताक्षर होंगे। उन्होंने नप के इन आदेशों को पूरी तरह से गैर तार्किक बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही तरह-तरह के कानूनों से दुखी है ऐसे में स्थानीय नप अधिकारियों की ओर से हरियाणा राज्य निवासी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगाई गई गैर तार्किक शर्त को फौरन हटाया जाना चाहिए।
डॉ. अशोक तंवर ने कहा कि करीब दो वर्ष पूर्व प्रोपर्टी टैक्स के सर्वे में करीब 65 हजार प्रोपर्टी टैक्स गलत चढ़ा हुआ है। जिसका खामियाजा प्रदेशभर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आवेदकों को जबरन ज्यादा टैक्स भरवाने के लिए बाध्य करने के बाद ही हरियाणा राज्य निवासी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।
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