शिकायत पर पुलिस ने किया मामला दर्ज
एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों उपमंडल के खंड पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने जान से मारने की नियत से चोटे मारने, जातिसूचक गालियां देने व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए गए ब्यान में गांव कालवा निवासी संदीप ने कहा कि 21 जनवरी को दिन में करीब 1 बजे मेरे भाई प्रदीप को हमारे गांव के लड़के अजय व उसके 4-5 दोस्तों ने मिलकर जान से मारने की नियत से चोटें मार दी थी। जिसके सम्बंध में थाना पिल्लुखेडा में धारा 147,149, 323 व एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है। मेरा भाई प्रदीप के हाथ व पांव में गंभीर चोटे हैं। 11 फरवरी को अपने भाई प्रदीप से सिविल अस्पताल जीन्द में मिलकर अपने घर वापिस जा रहा था। जब मैं पिल्लुखेडा मण्डी में एक दुकान के पास पहुंचा तो सामने से अजय निवासी कालवा आया और उसने मेरा रास्ता रोक लिया व बोला कि प्रदीप वाले केस मे समझौता कर लो नहीं तो परिवार सहित जान से मार दिया जाएगा।
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मैने समझौता करने से मना किया तो अजय तैश मे आकर अपने हाथ में ली हुई लोहे की राड से मेरे ऊपर जानलेवा हमला करते हुए मेरे सिर पर वार किया जो मैने अपनी दोनों बाजु सिर के ऊपर अडा ली तो राड मेरी बाजुओं पर लगी। उसके बाद अजय ने राड मेरे पांव पर मारी तो मै जमीन पर गिर गया। गिरने के बाद भी उसने मेरे ऊपर कई वार किए। मैने बचाओ-बचाओं का शोर किया तो आसपास के काफी लोग आ गए। जिनको देखकर अजय अपनी राड सहित मौके से भाग गया और भागते-भागते उसने मेरे को जातिसूचक गालियां दी तथा परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 506 व 3(2) एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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