सभी स्कूल सुरक्षित वाहन पॉलिसी का पालन करें : जिला परिवहन अधिकारी

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जींद : जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गिरीश कुमार ने जिले के सभी स्कूल संचालकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित वाहन पॉलिसी का सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों का संचालन केवल पॉलिसी के मानकों के तहत होना चाहिए। किसी भी प्रकार के अवैध वाहन, जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा या वैन, जो पॉलिसी के तहत मान्य नहीं हैं, का उपयोग बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए न किया जाए। गिरीश कुमार ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को केवल स्कूल की ऐसी बसों में भेजें, जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी के अंतर्गत संचालित होती हैं। अभिभावकों को स्कूल प्रबंधन से लिखित घोषणा-पत्र लेना चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित हो कि जिस बस में उनका बच्चा सफर कर रहा है, वह पॉलिसी का अनुपालन कर रही है। जिला परिवहन अधिकारी ने स्कूल संचालकों को निर्देशित किया कि स्कूल शुरू होने और छुट्टी होने के बीच सभी बसों को ड्राइवर और सहायक के साथ स्कूल परिसर में खड़ा रखना सुनिश्चित करें। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा गठित एक निरीक्षण समिति स्कूल बसों की जांच करेगी। गिरीश कुमार ने कहा कि अवैध वाहनों में बच्चों का सफर करना न केवल असुरक्षित है, बल्कि नियमों का उल्लंघन भी है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से अपील की कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और पॉलिसी का पालन सुनिश्चित करें। यह कदम बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और अवैध वाहनों के उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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