बिजली निगम ने सरचार्ज माफी योजना 31 मार्च तक बढ़ाई: एसडीओ

एस• के• मित्तल 
सफीदों,         दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली सरचार्ज माफी योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च तक तक बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर 2021 तक के बिलों को उपभोक्ता बिना सरचार्ज के तीन आसान किश्तों में जमा करवा सकते हैं।
बिजली वितरण निगम के शहरी उपमंडल अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि बिजली निगम ने सरचार्ज माफी की स्कीम लागू की है और अब इस स्कीम को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया बिलों पर उपभोक्ताओं का सरचार्ज का भुगतान नहीं करना होगा। बिल की मूल राशि को तीन किश्तों में जमा करवाया जा सकता है। इसके साथ उपभोक्ताओं को वर्तमान के 6 बिलों को नियमित रूप से भरना होगा।
उन्होंने बताया कि ये उपभोक्ता घरेलू, व्यवसायिक, उद्योगपति या कृषि किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, सभी को सरचार्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। दिनेश कुमार ने बताया कि किसी उपभोक्ता ने बिल को लेकर कोर्ट में केस किया हुआ है और वह केस वापिस ले लेता है तो वह इस स्कीम का लाभ ले सकता है।

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