बिंडों से हमला करके दी जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज

एस• के• मित्तल
सफीदों,    सफीदों पुलिस ने एक युवक के साथ मारपीट करके जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुनिस को दिए गए ब्यान में गांव सरनाखेड़ी निवासी विरेंद्र कुमार ने कहा कि 22 मार्च को मेरे पास सतीश निवासी गांव खेड़ा खेमावती का फोन आया और मुझे कहने लगा कि गांव जुलानी निवासी विरेंद्र अपने साथियों के साथ मेरी दुकान पर आया हुआ है और उसका भाईचारा मे फैसला करवा दुंगा। जिस पर मै अकेला ही अपनी गाड़ी मे सवार होकर अनाज मंडी सफीदो मे दुकान नंबर 225 पर सतीश के कहने पर चला गया। हमारा सतीश व मोहन निवासी सिंघाना ने मिलकर मेरा व विरेंद्र का भाईचारा मे समझौता करवा दिया। हमारा टुर प्रोग्राम पर 12 फरवरी को टुर प्रोग्राम पर पैसो को लेकर कहासुनी हो गई थी। फिर हमारा फैसला होने पर मै दुकान पर कहकर चला गया कि मेरे को तहसील सफीदो में काम है। फिर मै तहसील सफीदों मे पहुंचा तो करीब समय 1 बजे मेरे पीछे-पीछे मेरे को बुलाने के लिए विरेंद्र निवासी जुलानी तहसील सफीदों में आया औऱ मुझे कहने लगा कि मैने कोई बातचीत करनी है और तुम तहसील से बाहर आ जाओं। फिर मेरे को विरेंद्र बुलाकर तहसील के सामने एक गली मे लेकर गया तो मैने देखा कि विरेंद्र के दोस्त जगबीर निवासी रायेचन्द वाला और कुलबीर व प्रदीप निवासी भकलाना विरेन्द्र की ब्रेजा गाड़ी में बैठे थे। मेरे को गली में बुलाने के बाद विरेंद्र ने अपनी गाड़ी से लकड़ी का बिंडा निकाला और मेरी कमर व सिर पर वार किया।
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उसके बाद विरेंद्र के दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ मारपिटाई की तथा मेरे मोबाइल छीन लिए। मेरे द्वारा बचाओं-बचाओं का शोर मचाने पर तहसील से भागकर मेरा भाई गोविंद्र आया और मुझे विरेन्द्र व उसके दोस्तो से छुडवाया। अपनी गाड़ी में सवार होकर जाते-जाते विरेंद्र व उसके दोस्तो ने मिलकर मुझे जाने से मारने की धमकी दी। मेरा भाई ने मुझे अपनी गाड़ी में डालकर नागरिक हस्पताल में लाया। जहां पर डाक्टरों ने मुझे प्राथमिक उपचार देकर पीजीआई खानपुर रैफर कर दिया। ब्यान के आधार पर पुलिस ने विरेंद्र, जगबीर, कुलबीर व प्रदीप के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379बी, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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