हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज पायल बंसल की कोर्ट ने नाबालिग से छेडछाड़ करने के दोषी थानेसर के उदयभान को 4 साल कैद और 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जिला उप न्यायावादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 18 सितम्बर 2021 को थाना कृष्णा गेट के अन्तर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी लड़की की उम्र करीब 8 साल है। उसको उदयभान ने गली में बुरी नीयत से पकड़ लिया। लड़की रोने लगी तो आरोपी लड़की को छोड़कर मौका से फरार हो गया।
शाम को लड़की के पिता के शिकायत करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। जिसकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में धारा 323/365 आईपीसी व 8 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच महिला उप निरीक्षक पवनदीप कौर को सौंपी गई। कानूनी प्रक्रिया के तहत पीड़िता के बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में करवाए गये।
पिछले वर्ष 2 अक्तूबर को मामले के आरोपी उदयभान को गिरफ्तार कर लिया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश पायल बंसल की कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर उदयभान को दोषी करार दिया। इसके बाद उसे आईपीसी की धारा 363 के तहत 4 साल की कैद और 8 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना ना भरने की सूरत में 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।