दो के खिलाफ मामला दर्ज
एस• के• मित्तल
सफीदों, नगर के रेलवे रोड़ स्थित पहले के कारपोरेशन और अब के यूनियन बैंक की शाखा से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुआना गांव के 2 लोगों द्वारा साढ़े 18 लाख रूपए ले लिए जाने का मामला सामने आया है। इस बात का खुलासा होने के बाद बैंक प्रबंधक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सफीदों पुलिस को गांव मुआना निवासी सलीम व कलीम के खिलाफ शिकायत देकर बैंक प्रबंधक दीनदयाल ने कहा कि रेलवे रोड़ पर स्थित कारपोरेशन बैंक की शाखा है जो अब यूनियन बैंक में तबदील हो गई है। आरोपी सलीम व कलीम ने बैंक में आकर बताया कि वे रकबा वाका गांव मुआना की खेवट न. 627 खाता न0. 941 में 62 कनाल 2 मरले जमीन व खेवट न. 901 खाता न. 1283 में 31 कनाल 4 मरले कुल 93 कनाल 6 मरले के बरूवे जमाबन्दी सला 2010-11 के अनुसार मालिक व काबिज है व बैंक से केसीसी के तहत लोन लेना चाहते हैं। जिसके लिए आरोपियों ने 2000-01, 2005-06, 2010-11 की जमाबन्दी व गिरदवारी की सत्यापित कोपी पेश की थी, जोकि बाद में फर्जी पाई गई है। आरोपियों के द्वारा अपनी जमीन के संबंध में एक सर्च रिपोर्ट व एनओसी दिनांक 26 अक्तुबर 2016 पेश की गई। इस रिपोर्ट में आरोपी की जमीन पर किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिखाया गया तथा दोनों को 93 कनाल 6 मरले के मालिक बताया गया, जबकी आरोपियों के नाम से कोई जमीन ना थी तथा उनके द्वारा दिए गया रिकार्ड फर्जी तरीके से तैयार किया हुआ था। आरोपियों के द्वारा इन फर्जी दस्तावेजों व रिकार्ड के आधार पर बैंक के साथ फर्जीवाड़ा करते हुए बैंक से करीब साढ़े 18 लाख हड़प लिए। आरोपियों के द्वारा फर्जी रिवन्यू रिकार्ड (जमाबंदियां, खसरा गिरदावारी, मुटेशन लेटर व रहनामा आदि) तैयार करके बैंक मे दिया गया व फर्जीवाड़ा किया गया। आरोपियों के द्वारा जो रिकार्ड पेश किया गया था उस पर हल्का पटवारी की रिकार्ड माल में इन्द्राज बाबत लिखित व हस्ताक्षर थे। आरोपियों के द्वारा केसीसी लोन की अदायगी समय पर ना की गई तथा बैंक द्वारा दोषीगण का खाता बन्द कर दिया गया और उनको एनपीए कर दिया गया। बैंक मैनेजर दीनदयान ने शिकायत में यह भी आशंका जाहिर की है कि इस कार्य में कोई फर्जीवाड़ा करने वाला गिरोह शामिल है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।