जींद : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) नई दिल्ली के निर्देशानुसार, जिले में संचालित सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती कान्ता यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा के निर्देशानुसार, जिले के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों से आह्वान किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने प्ले स्कूलों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों के दाखिले से पहले स्कूल की मान्यता अवश्य जांच लें।
प्ले स्कूलों के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देशानुसार प्ले स्कूलों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का दाखिला अनिवार्य है। प्रत्येक कक्षा में 20 बच्चों पर एक शिक्षक व एक केयरटेकर आवश्यक है। स्कूल संचालन अधिकतम 3 से 4 घंटे तक ही किया जा सकता है। बच्चों के लिए अलग-अलग शौचालय, दिव्यांग बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं अनिवार्य है। खेलकूद गतिविधियों के लिए प्ले ग्राउंड और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे जरूरी है। सभी शिक्षक व स्टाफ की पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक है। पेरेंट्स-टीचर एसोसिएशन (PTA) का गठन अनिवार्य, जो प्ले स्कूल के मुद्दे पर स्कूल का निरीक्षण करेगी। प्ले स्कूलों को हर वर्ष मान्यता नवीनीकरण करवाना आवश्यक है।
आमजन द्वारा प्ले स्कूलों को पंजीकरण करवाने के लिए एन सी पी सी आर द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। प्ले स्कूल संचालक NCPCR की आधिकारिक वेबसाइट (www.ncpcr.gov.in) पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला बाल संरक्षण अधिकारी, प्रथम तल, कंज्यूमर कोर्ट बिल्डिंग, लघु सचिवालय में संपर्क कर सकते हैं।
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