एस• के• मित्तल
जींद, उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। पात्र महिलाओं को कुल 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसमें पहली किस्त एक हजार रुपये की है। दूसरी किश्त 2 हजार रुपये की व तीसरी किश्त भी 2 हजार रुपये की निर्धारित की गई है। महिला व उसका शिशु स्वस्थ रहेए इस उद्देश्य को लेकर इस योजना को राज्य सरकार ने क्रियान्वित किया है। उपायुक्त ने बताया कि किसी भी परिवार में पहली बार गर्भवती हुई महिला को अच्छा स्वास्थ्य और सही खान.पान देने के लिए सरकार द्वारा किस्तों में सहायता राशि उक्त योजना के तहत प्रदान की जाती है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्ते भी निर्धारित की गई है और लाभार्थी के पास आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला का किसी भी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में 150 दिनों के भीतर पंजीकरण पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर पहली किस्त का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त महिला के पास आवेदन प्रपत्र 1 एए एमसीपी कार्डए पहचान प्रमाण पत्रए बैंकए पोस्ट ऑफिस अथवा अकाउंट पासबुक का होना भी जरूरी है।
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उपायुक्त ने बताया कि दो हजार रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच होने के दावों को गर्भावस्था से 180 दिन बाद दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा और इसके साथ ही आवेदन प्रपत्र एक बी तथा एनसीपी कार्ड भी लगाना होगा। उन्होंने कहा कि 2 हजार रुपये की तीसरी किस्त प्राप्त करने के लिए शिशु जन्म का पंजीकरण करवाना जरूरी है। इसके साथ शिशु को प्रथम चक्कर बीसीजीए ओबीपीए डीपीटी एवं हेपेटाइटिस बी अथवा समकक्ष का टीकाकरण करवाने के बाद दस्तावेजों के साथ जमा करवाने पर भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आशा वर्कर अथवा एएनएम से संपर्क किया जा सकता है।
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