परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में हथियार और मोबाइल फोन पर प्रतिबंध

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बीएनएसएस की धारा 163 लागू, 4 अप्रैल 2025 तक आदेश प्रभावी

जींद : जिलाधीश एवं उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

इस आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को हथियार या मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीनों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नकल जैसी अनुचित गतिविधियों को रोका जा सके।

सीबीएसई बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए यह आदेश प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक प्रभावी रहेंगे

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और संबंधित एसडीएम की होगी। यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने अभिभावकों, विद्यार्थियों और आमजन से प्रशासन का सहयोग करने और इन आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की, ताकि परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

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