नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर करें नशे पर वार : सीजेएम मोनिका

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सीजेएम मोनिका
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जींद : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यशवीर सिंह राठौर के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मोनिका ने शुक्रवार को सोमनाथ मंदिर के नजदीक स्थित नशा मुक्ति केंद्र, का औचक निरीक्षण किया। प्राधिकरण सचिव ने नशे की परिभाषा, उसके प्रकार, प्रतिबंधित और चेतावनी युक्त नशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 1985 से एनडीपीएस अधिनियम (नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम) लागू है। इस अधिनियम के तहत होने वाले अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं, और इसमें कठोर दंड के प्रावधान हैं। नशे को मानव जीवन के लिए घातक माना गया है। इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र में 11 व्यक्ति उपस्थित थे। प्राधिकरण सचिव ने वहां रह रहे व्यक्तियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली और उनके रहने-सहने के प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र के स्टाफ को निर्देश दिए कि व्यक्तियों की देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई लापरवाही न की जाए। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नालसा पोर्टल नालसाडॉटजीओवीडॉटइन और राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

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