एस• के• मित्तल
सफीदों, सफीदों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले के चार आरोपियों को अदालत में हाजिर ना आने पर भगोड़ा घोषित किया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार पिल्लूखेड़ा थाना में ढाठरथ गांव के काबल सिंह की शिकायत पर वर्ष 2016 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था जिसमे आरोप था कि आरोपियों सिवाहा गांव के भूपिंद्र व जितेंद्र, बराह कलां का कृष्ण व खुंगा का रोहताश उसके पास ईंट भट्ठा मालिक, चालक आदि बनकर आए जिन्होंने उसका ट्रक 65 हजार रुपये महीना किराए पर कोयला ढोने को लिया।
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काफी दिन बाद उन्होंने उसे एक लाख का चेक दिया जो बाउंस हो गया। तारीख पेशी पर लम्बे समय तक गैररहाजिर रहने पर अदालत ने चारों आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया है जिनके खिलाफ एक और मामला यहां सिटी थाना में दर्ज कराया गया है।
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