तजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, पंजाब पुलिस फिर करेगी गिरफ्तारी

चंडीगढ़. तजिंदर पाल सिंह बग्गा गिरफ्तारी केस में दूसरे दिन एक नया मोड़ आया है. मोहाली कोर्ट से दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस को बड़ा झटका देते हुए तजिंदर बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने कहा- ”बग्गा को गैर कानूनी तरीके से छोड़ा गया. दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक्शन गैर कानूनी था.”

अब एक बार फिर से तजिंदर बग्गा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. मोहाली कोर्ट के आदेश के बाद कल यानि रविवार को पंजाब पुलिस फिर से दिल्ली बग्गा को गिरफ्तार करने पहुंच सकती है. इस बार पुलिस के पास मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट है, जिसके बाद पंजाब पुलिस पूरी तैयार होकर यहां से जाएगी. मंगलवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है उसके पहले पहले पुलिस कोशिश करेगी कि बग्गा को अरेस्ट कर पंजाब लाया जाए.

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवितेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने साइबर क्राइम थाना प्रभारी को अगली सुनवाई पर बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है.

दिल्ली पुलिस ने कहा- हमें वारंट की कोई जानकारी नहीं: सूत्र 

दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है की मोहाली कोर्ट वांरट के बारे मे उन्हें कोई जानकारी नहीं है, न ही अब तक पंजाब पुलिस ने हमसे फिर से अब कोई सम्पर्क किया है. हमारी FIR के शिकायतकर्ता के बेटे के कोर्ट में बयान दर्ज होना है सोमवार को कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसके बयान के बाद और उस बयान के आधार पर हमने जो FIR दर्ज की थी दिल्ली के जनकपुरी थाने में उस पर जरूर कार्यवाही की जाएगी.

तजिंदर को फंसाना चाहते हैं केजरीवाल : प्रीतपाल

बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि वे किसी न किसी बहाने से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को लपेटना चाहते हैं. वे केजरीवाल के लपेटे में नहीं आएंगे और आतंक के रूप में उनके सामने छाएं रहेंगे. दिल्ली पुलिस हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है। दिल्ली पुलिस यहां जनकपुरी में मौजूद है, वे सभी कानूनी कार्रवाई में हमारे साथ रहेंगे और हम उनका सहयोग करेंगे. तजिंदर कानून की लड़ाई लड़ेंगे.

बता दें कि, शुक्रवार को दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर से तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर देर रात तक दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक हाई वोल्टेज ड्रामा जारी रहा. बग्गा को शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद बग्गा को पंजाब ले जाते समय हरियाणा में रोक दिया गया और दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी.

पंजाब पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया था केस 

पंजाब पुलिस ने बताया कि 1 मई को थाना पंजाब स्टेट साइबर क्राइम, एसएएस नगर द्वारा तजिंदर बग्गा के खिलाफ हिंसा भड़काने, आपराधिक धमकी देने, सोशल मीडिया पर झूठे और सांप्रदायिक भड़काऊ बयान पोस्ट करने की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी. बग्गा के खिलाफ दर्ज आईपीसी की धाराओं- 153A, 505, 505(2), 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 मई 2022 की तारीख तय की है.

Tags: Delhi BJP, Delhi news, Delhi police

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *