जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण हर समय सजग : सुश्री रेखा

एस• के• मित्तल
जींद,    हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के प्रति हर समय सजग है। इस विषय में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने कहा कि प्रत्येक बंदी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता प्रदान करने का प्रावधान है। इसलिए जो भी बंदी जिसके पास अपना वकील नही है या जो अपने केस की पैरवी के लिए निजी तौर पर अधिवक्ता नियुक्त ना करके अपितु निशुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त करना चाहता है, उसे अविलम्ब अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन भेजना चाहिए। इस विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक कैम्प, जेल लोक अदालतों और जेल में किये जाने वाले अनेको नेक दौरों के दौरान बंदियों को सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है और मौके पर ही ऐसे व्यक्तियों के आवेदन एकत्रित किए जाते है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से पैनल अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि सम्पूर्ण रूप से केस की पैरवी करता है।
यह भी देखें:-

ब्रीफकेस में युवती की लाश को ले जा रहा था युवक… शक होने पर पकड़ा… देखिए पुरा मामला…

ब्रीफकेस में युवती की लाश को ले जा रहा था युवक… शक होने पर पकड़ा… देखिए पुरा मामला…

इस विषय में जेल अधिकारियों को भी दिशा-निर्देश दिए जाते है कि जेल में ऐसा कोई भी बंदी ना रहे जिसके पास अधिवक्ता ना हो। पैनल अधिवक्ता भी जेल विजिट के दौरान ऐसे प्रत्येक जरूरतमंद बंदियों की पहचान करते है और उनके आवेदन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। प्राधिकरण सचिव ने कहा कि प्रत्येक बंदी और उसके परिवारवालों के पास यह जानकारी पहुचंना अति आवश्यक है कि जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति निशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त कर सकता है और उसे पैनल अधिवक्ता को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना पड़ता। पैनल अधिवक्ता की फीस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है।
YouTube पर यह भी देखें:-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!