हरियाणा के जींद में सेशन जज रितू गर्ग की अदालत ने व्यक्ति का अपहरण कर हत्या करने, तारकोल के प्लांट में डालने के जुर्म में छह लोगों को उम्र कैद व 45-45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव कालवा निवासी अजय ने 22 मार्च 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 21 मार्च शाम को वह पूजा अर्चना के लिए गया हुआ था। उसी दौरान गांव के ही जितेंद्र से कहासुनी हो गई। जिस पर जितेंद्र व उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की। जिस पर उसका पिता धर्मपाल व परिवार के लोग उल्हाना देने के लिए आरोपितों के घर चले गए।
जितेंद्र परिवार के लोगों ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद से उसका पिता धर्मपाल गायब हो गया।। अजय ने आरोप लगाया था कि जितेंद्र परिवार के लोगों ने उसके पिता का अपहरण किया हुआ है।
पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस ने अजय की शिकायत पर जितेंद्र, विजेंद्र, बादल, दीपक, धर्मेंद्र, रविंद्र के खिलाफ मारपीट, अपहरण सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने मृतक के शव को तारकोल के टैंक से बरामद किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने सभी को उम्र कैद तथा 45-45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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