जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी साक्षरता कैंप का आयोजन

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जींद : हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री यशवीर सिंह राठौर के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-कम-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मैडम मोनिका की अध्यक्षता में राजकीय सीनियर सैकंडरी स्कूल के प्रांगण में साइबर क्राइम जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण सचिव मोनिका ने उपस्थित अध्यापकगण व विद्यार्थियों को साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनजान व्यक्ति से प्राप्त ई-मेल और अटैचमेंट्स को न खोलें, वाई-फाई को अत्यंत सुरक्षित रखें और समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि माता-पिता अपने बच्चों की सोशल नेटवर्किंग गतिविधियों पर नजर रखें, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें, और मोबाइल डिवाइस में स्टोर की गई संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि ब्लूटूथ और वाई-फाई का इस्तेमाल न होने पर डिसेबल कर देना चाहिए, अज्ञात वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट होने से बचना चाहिए, और संवेदनशील जानकारी जैसे सीआर-एन पासवर्ड, सीवीसी, ओटीपी, एटीएम, यूपीआई पिन, मोबाइल बैंकिंग पिन आदि किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए।

साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग और जागरूकता अभियान

प्राधिकरण सचिव ने बताया कि यदि कोई साइबर अपराध का शिकार होता है, तो वह तुरंत 1930 नंबर पर रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। उन्होंने उपस्थित जनों को 15100 नालसा टोल-फ्री नंबर के प्रिंटेड स्टीकर भी प्रदान किए, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों, पंचायत घरों और चौपालों पर चस्पा करने का आग्रह किया ताकि आमजन मुफ्त कानूनी सलाह घर बैठे प्राप्त कर सकें।

इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता देवराज मलिक ने भी साइबर क्राइम से बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 8 मार्च को न्यायिक परिसर जींद, सफीदों और नरवाना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, और प्रत्येक कार्य दिवस पर स्पेशल लोक अदालत भी आयोजित की जाएगी।

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