जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधवा सैल की बैठक संपन्न

एस• के• मित्तल
जींद,   हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह विधवा सैल की बैठक का उद्देश्य समाज में विधवा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य सम्बंधी स्थितियों को मजबूत बनाना है। इस अवसर पर डीएसपी जितेन्द्र सिंह, एसडीएम डा० वेद प्रकाश, जिला प्रोग्राम अधिकारी सुमित्रा लाठर, डिप्टी सीएमओ जय कुमार मान एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी विभाग के अधिकारी ने बैठक में भाग लिया।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-कम-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री रेखा ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिले में विधवा महिलाओं की स्थिति में निरंतर सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है और इस विषय में विभिन्न विभागों को समय-समय पर उचित दिशा-निर्देश दिए जाते है। आज की बैठक में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये कि विधवा  महिलाओं के स्वास्थ्य कार्ड हेतु कार्यवाही की जाने और जब तक इस प्रकार के कार्ड नही बनते है तब तक आयुष्मान कार्ड की योजना में विधवा महिलाओं को शत प्रतिशत चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिता के आधार पर प्रदान की जावे। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग को पहले से ही हस्पतालों, डिस्पैंसरीयों, पीपी सैंटर में विधवा महिलाओं के लिए अलग अलग काउंटर खोलने के निर्देश दिए जा चुके है ताकि इस प्रकार की किसी भी महिला को डाक्टरी सुविधा  प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी प्रकार पुलिस विभाग को प्राधिकरण सचिव द्वारा निर्देश दिए कि किसी भी विधवा महिला से प्राप्त शिकायत पर त्वरित आधार पर कार्यवाही की जाए ताकि जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित की जावे और उन्हें अपने जीवन यापन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। सचिव ने बताया कि विधवा महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें सैल्फ हैल्प ग्रूप से जोडऩे का निर्णय लिया गया है ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त अपना स्वयं रोजगार स्थापित कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी ना हो।
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उन्होंने जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस विषय में तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। यदि किसी भी विधवा महिला को किसी विभाग में लाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो वह जिला विधिक सेवा कार्यालय में अपनी समस्या के समाधान के लिए सम्पर्क कर सकती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महिला मुफत कानूनी सहायता की पात्र है। अगर किसी भी महिला को कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में 01681-245048 पर सम्पर्क कर मुफत कानूनी सहायता के लिए सरकारी खर्च पर वकील भी प्राप्त कर सकती है।
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