हरियाणा के पानीपत में 12 की छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने 5 साल की कैद व 22 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस मामले में 3 साल बाद दोषी को सजा सुनाई गई है।
स्कूल आते-जाते करता था छेड़छाड़, मोबाइल पर भेजता था मैसेज
आठ मरला की 16 वर्षीय छात्रा ने अगस्त 2019 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सतकरतार कॉलोनी का सुमित गोस्वामी उसको परेशान करता है। स्कूल आते जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता है। उसके मोबाइल पर मैसेज भेजता है।
उसका अपहरण करने की धमकी देता है। पिता को भी कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। वह सुमित गोस्वामी से परेशान हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया था। छात्रा की काउंसलिंग कराने के बाद आरोपी सुमित को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
उसने पुलिस पूछताछ में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को कबूल किया। 3 साल से अधिक चली मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को ADJ सुखप्रीत सिंह की अदालत ने सुमित को 5 साल की कैद व 22 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।