एस• के• मित्तल
सफीदों, थाना पिल्लुखेडा के एक मामले में जान से मारने की नियत से चाकू द्वारा हमला करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर एडिशनल सेशन जज श्रीमति अराधना साहनी की अदालत ने अमित वासी कालवा को 1साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 15 भी 2019 को कालवा गांव के पिल्लूखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके भाई का लड़का राकेश करीब 6:00 बजे स्कूल में खेल कर घर जा रहा था और वह भी उसके साथ था तभी बस अड्डा कालवा की तरफ से अमित उर्फ मिता व विशाल मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और मोटरसाइकिल आगे लगाकर उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया। विशाल ने राकेश के दोनों हाथ पकड़ लिए और अचानक अमित ने राकेश पर चाकू से छाती पर वार कर दिया जो घायल होते ही राकेश नीचे गिर गया। उन दोनों ने उसे भी थप्पड़ मुक्के मारे।
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शोर मचाने पर लोगों को आता देखकर वे दोनो वहां से फरार हो गए। जिस शिकायत पर राकेश को बिना वजह चोट मारने पर थाना पिल्लूखेड़ा में मामला दर्ज कर उपनिरीक्षक सत्यवान जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ कर उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य इक्कठे किए गए और दिनांक 29 जुलाई 2019 अदालत के समक्ष पेश किया गया। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अमित वासी कालवा को अदालत श्रीमती अराधना साहनी ए एस जे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए शस्त्र अधिनियम के तहत 1 साल कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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