घर में घुसकर लैंगिक हमला मामले में 5 साल कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना

एक मामले में पहले ही सजा काट रहा है आरोपी

एस• के• मित्तल
जींद,     नाबालिग लड़की के साथ घर में घुसकर लैंगिक अपराध मामले में दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 2 फरवरी 2019 को एक नाबालिग के परिजन द्वारा महिला थाना जींद में शिकायत दी गई थी कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ पंकज वासी श्याम नगर कॉलोनी जींद  ने घर में घुसकर लैंगिक अपराध कारित किया गया। जिस पर महिला थाना जींद में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच कर रही अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक गीता देवी ने 3 फरवरी 2021 को आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए गए व ठोस सबूतों के साथ न्यायालय में पेश किया गया।
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ठोस सबूतों के आधार पर आरोपी पंकज वासी श्याम नगर कॉलोनी जींद को अदालत गुरविंदर कौर ए एस जे जींद द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा , जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के तहत 3 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा, जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 3 माह अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद द्वारा पीड़ित को 2 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जायेंगे। बता दें कि आरोपी पंकज 20 जुलाई 21 को महिला थाना जींद के एक अन्य मामले में दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 506 व पोक्सो एक्ट के तहत सजा काट रहा है। आरोपी को यह सजा इसके बाद शुरू होगी।
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