घर बैठे ले सकते है कानूनी सहायता: सीजेएम मोनिका

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सीजेएम मोनिका
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जींद : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री यशवीर सिंह राठौर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के उद्देश्य से एक टोल फ्री नम्बर 15100 शुरू किया है। यह पहल उन नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो किसी कानूनी समस्या का सामना कर रहे है और उन्हें कानूनी मार्गदर्शन या सहायता की आवश्यकता महसूस होती है। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि यह टोल फ्री नम्बर विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक होगा, जो कानूनी जानकारी और समाधान के लिए घर बैठे फोन पर सहायता प्राप्त कर सकते है यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या जैसे कि पारिवारिक विवाद, श्रमिक अधिकार, दिवानी, उपभोक्ता मामले सम्पति विवाद या अन्य किसी कानूनी मामले में मदद की आवश्यकता है तो वह इस टोल फ्री नम्बर 15100 पर काॅल करकरे विशेषज्ञ से कानूनी सलाह ले सकते है। उन्होंने बताया कि नागरिकों को कोर्ट या विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा केन्द्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी वे घर बैठे कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते है। जिसमें समय व पैसे की बचत होती है। इस सेवा के अन्तर्गत कानूनी मामलों के विशेषज्ञों और सलाहकारों में मार्गदर्शन उपलब्ध होता है जो नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रभावी तरीके से कर रहे है।

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