एस• के• मित्तल
सफीदों, सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में प्राईवेट ड्राईवर एसोसिएशन ने नगर के खानसर चौंक पर सरकार के खिलाफ धरना देते हुए प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान राजेश ने की। इस मौके पर ड्राईवरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने संबोधन में प्रधान राजेश कुमार ने कहा कि सरकार जो यह कानून लेकर आई है वे बेहद गलत है और ड्राइवरों के खिलाफ है।
सफीदों, सरकार द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून के विरोध में प्राईवेट ड्राईवर एसोसिएशन ने नगर के खानसर चौंक पर सरकार के खिलाफ धरना देते हुए प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रधान राजेश ने की। इस मौके पर ड्राईवरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने संबोधन में प्रधान राजेश कुमार ने कहा कि सरकार जो यह कानून लेकर आई है वे बेहद गलत है और ड्राइवरों के खिलाफ है।
सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो नए कानून बनाए हैं उनमें ट्रक, बस, ऑटो, निजी व कमर्शियल वाहन चालकों आदि के लिए बेहद कठोर नियम बनाए गए है। इसके तहत दुर्घटना होने पर यदि चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए तक के जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान लागू किया गया है। अगर कोई वाहन चालक घर से जान बूझकर दुर्घटना करने की मंशा के साथ घर से नहीं निकलता। यदि दुर्घटना हो भी जाती है तो वाहन चालक का कसूर बताया जाता है। वह मौके पर मौजूद रहता है तो भीड़ उसके साथ मारपीट करती है और कई बार तो उसे इतना मार दिया जाता है की उसकी मृत्यु हो जाती है।
भीड़ के इसी रौद्र रूप से बचने के लिए मजबूरीवश चालक को अपना वाहन व सामान छोड़कर मौके से भागना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने कानून में नए प्रावधान बेहद कठोर किए हैं, जिनसे कोई भी वाहन चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से सभी निजी और कमर्शियल वाहन चालक डरे व सहमे हुए हैं। सरकार को तुरंत यह निर्णय वापस लेना चाहिए। ड्राईवरों ने कहा कि देशभर के चालक इस कानून के खिलाफ हैं। यदि सरकार ने शीघ्र ही इस कानून को वापस नहीं लिया तो यह आंदोलन ओर तेज गति पकड़ेगा। इस मौके पर चांदीराम, बलराज, सुनील, सुशील, रवि, कृष्ण, शुभम, सरदूल मौजूद थे।