किसी भी सीएससी या अन्य सैंटर द्वारा गलत तरीके से विकल्प बदलने पर धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के तहत होगा मामला दर्ज

एस• के• मित्तल
जींद,    कोई भी सीएससी सेंटर,क्रिड, सरल केन्द्र संचालक या कोई भी अन्य कम्पयूटर संचालक अगर किसी के भी परिवार पहचान पत्र,जाति प्रमाण-पत्र,आय से सम्बंधित प्रमाण पत्र  या किसी ऐसे दस्तावेज जो कि सरकार से लाभ प्रदान करने के लिए आवेदन किया जाता हो, को लेकर गलत तरीके से  विकल्प बदलने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ  धोखाधड़ी, आइटी एक्ट तथा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह बात अतिरिक्त उपायुक्त साहिल गुप्ता ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। वह वीरवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति परिवार पहचान पत्र में अपनी आय दुरूस्त करवाना चाहता है तो वह अपने नजदीक बीडीपीओ कार्यालय/नगरपरिषद/नगरपालिका में जा सकता है,उसके लिए बूथ लेवल पर पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जैसे ही वह व्यक्ति परिवार पहचान पत्र में आमदनी कम या ज्यादा करवाता है तो उसकी रिक्वैस्ट ऑटोमैटिक बूथ लेवल कमेटी के पास चली जाएगी और बूथ लेवल अधिकारी उसके घर द्वार पर जाकर आय सत्यापित करेंगे तभी उनकी आय परिवार पहचान पत्र में ठीक मानी जाएगी।

 

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उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र एक विस्तृत डाटा बेस है जिसमें नागरिकों की सभी प्रकार की जानकारी शामिल होती हैं। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति सहित परिवार के सदस्यों की आयु, जाति, शिक्षा, रहन-सहन व संसाधनों आदि का पूरा विवरण जुटाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ, वास्तव में हकदार लोगों को समय पर मिल सकेगा। इससे सरकारी कार्यलयों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा और केवल पात्र व्यक्ति ही योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि एक धोखाधडी का मामला संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा सॉफटवेयर के साथ छेडछाड कर कुछ लोगों की आई डी में बदलावा किया गया,ऐसे में उनके खिलाफ आइटी एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।

 

 

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