एस• के• मित्तल
जींद, डीसी डॉ मनोज कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य को सुरक्षित व उज्ज्वल रखने के लिए आपकी बेटी – हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत बेटियों को शिक्षा देने व सशक्त बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। योजना का उद्देश्य राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रुर्ण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है।
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डीसी ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति तथा बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये और सभी वर्गों की दूसरी व तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है। एलआईसी की ओर से लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस मेंबरशिप सर्टिफिकेट को बच्ची के वयस्क होने के बाद लगभग एक लाख रुपये मिलेगा, लेकिन उस समय लाभार्थी लडकी अविवाहित होनी चाहिए।
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उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए लाभार्थी लडकी के जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है), बीपीएल कैटगरी से जुड़े आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है। इसलिए सभी पात्र लोग आपकी बेटी-हमारी बेटी योजना का लाभ निश्चित समयावधि में जा सके।