अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

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जींद (एस• के• मित्तल) : जिला नगर योजनाकार सुनील अंतिल ने बताया कि उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्रों में बिना विभागीय अनुमति के अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर प्रशासन ने पूरी सख्ती बरती है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी निर्माण अवैध हैं और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन द्वारा जींद उपमंडल के गांव अहिरका में खसरा नंबर 1410/2, 1410/1, 1411/1, 1411/2, 566/1, 567/1, 567/2/2 तथा गांव पांडु-पिंडारा के खसरा नंबर 7//11, 12, 13, 18, 19, 20 जैसी कई स्थानों पर अवैध निर्माण कार्यों की पहचान की गई है। इन स्थानों पर बिना किसी प्रकार की लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी के कॉलोनियां बनाई जा रही हैं।

इन अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने सभी प्रकार के समझौते, बिक्री डीड्स, पंजीकरण और लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और अन्य संबंधित पक्षों से अपील की है कि इस आदेश का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हों। अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण से कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अवैध कब्जा, भू-माफिया की गतिविधियां और शहरीकरण से जुड़ी अन्य समस्याएं। प्रशासन का उद्देश्य जिले में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से विकास सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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