बिना अनुमति हो रहे निर्माण होंगे ध्वस्त, कानूनी कार्रवाई के निर्देश
जींद : जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्रों में बिना विभागीय अनुमति के अनधिकृत कॉलोनियों के निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला नगर योजनाकार सुनील अंतिल ने बताया कि उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा के निर्देशानुसार ऐसे सभी निर्माण अवैध घोषित किए गए हैं और इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने उचाना के राजस्व एस्टेट पहलवान और जींद के अमरहेड़ी क्षेत्र में कई स्थानों पर अवैध कॉलोनियों की पहचान की है, जहां बिना लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी के निर्माण कार्य चल रहे थे। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के समझौतों, बिक्री डीड्स, पंजीकरण और लेन-देन पर तुरंत रोक लगा दी है।
प्रशासन ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अवैध निर्माण कार्यों पर निगरानी रखें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में निवेश न करें और वैध दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। प्रशासन का उद्देश्य सुव्यवस्थित और नियोजित शहरी विकास सुनिश्चित करना है, और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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