एस• के• मित्तल
जींद, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व हाई पावर्ड कमेटी के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायधीश कम- चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री अराधना साहनी की अध्यक्षता में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी द्वारा विचाराधीन कैदियों बारे बैठक का आयोजन किया गया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा ने बताया कि प्रत्ये सप्ताह विचाराधीन कैदियों के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाता है। जिसमें जेल में बंद बन्दियों के विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में जेल प्रशासन से जानकारी ली जाती है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व जेल प्रशासन को बन्दियों के सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं जैसे खाने- पीने, जेल में रहने एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधाओं की भी समीक्षा की जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह जेल का दौरा किया जाता है और बन्दियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में औचक निरीक्षण भी किया जाता है और उनकी समस्या का समाधान जेल प्रशासन एवं जिला प्रशासन से तत्काल एवं सप्ताहिक बैठक के दौरान किया जाता है। माह के पहले व तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है ताकि कोई भी बंदी छोटे अपराधों में स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करना चाहता है और आगे से एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है तो उसे बहुत ही कम सजा जोकि वो उस अपराधा के लिए जेल में पहले ही काट चुका है पर रिहा कर उसे सुधरने का मौका प्रदान किया जाता है।