एस• के • मित्तल
सफीदों, एसडीएम सत्यवान मान ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से मकान मुरम्मत के लिए लागू की जा रही है। डा. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था।
एसडीएम सत्यवान मान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मुरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 80 हजार रुपए दी जाती है। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों के बीपीएल परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए तथा आवेदन कर्ता का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवेदन कर्ता का नाम बीपीएल सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। आवेदन कर्ता का अपना कम से कम 10 साल पुराना घर होना चाहिए।
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एसडीएम ने बताया कि प्रार्थी परिवार पहचान पत्र आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, मकान की मुरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।